नए कानून को लेकर हंगामा मचा (Naye Kanoon ko Lekar Hungama macha :- Sarkar Ne Diya driveron ko ashvasan )
अभी भी देश के कई कोनों में नए कानून को लेकरह हंगामा मचा हुआ है |लोग इस कानून को लेकर अभी भी मोर्चा निकल रहे हैं | नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर ने हड़ताल जारी कर रखा है | कुछ जगहों पर अभी भी हड़ताल जारी है | ताजा अपडेट है कि सरकार से सलाह के बावजूद भी कुछ ट्रक ट्रैवलर्स अभी भी धरना दे रही है | सरकार से बात करने के बावजूद भी अभी भी कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं | आज ही ट्रक ड्राइवरऔर पुलिस के बीच बहस हुई | जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी | यहां तक की कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया इन सब में जो लोग शामिल थे पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किया |
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सरकार ने दिया ड्राइवरो को आश्वासन (Sarkar Ne Diya driveron ko ashvasan)
इस दौरान सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा है | कि सड़क हादसा होने के बाद तुरंत ड्राइवर को ऑनलाइन रिपोर्ट करने की सुविधा दी जाएगी | सरकार का कहना है कि इस ऑनलाइन सुविधा के तहत हिट एंड रन के केस में आम जनता से सजा और मोब लिंचिंग के खतरे से ड्राइवर को बचाना है |
मंत्रालय के सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर आखिरी फैसला गृह मंत्रालय का होगा | भारतीय न्याय संहिता के तहत जो ड्राइवर पुलिस को बिना जानकारी दिए घटना स्थल से भाग जाएगा उन्हें 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है | हालांकि यह कानून अभी तक भारत सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है |
लेकिन ट्रक बस और टैक्सी ड्राइवर ने इस कानून को लेकर चिंतित है | इस रोजाना चल रहे ड्राइवर के द्वारा हड़ताल की वजह से जरूरी सामान की कमी हो गई और साथ ही सामानों की कीमतों में भी वृद्धि हुई है | हालांकि सरकार ने ट्रांसपोर्ट संगठनों को आश्वासन दिया है | कि इस कानूनी प्रावधान को लागू करने से पहले उनसे सलाह ली जाएगी | सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन स्वीकार की दुर्घटना के बाद छोड़कर जाना एक गंभीर मुद्दा है | उन्होंने ट्रक ड्ड्राइवर की चिताओं को भी स्वीकार किया | जैसे की दुर्घटना स्थल पर रुकने पर उनके वाहनों में आग लगने या भीड़ हिंसा का सामना करने का डर | यह विचार करते हुए सुझाव इंडिया की दुर्घटना होने पर ड्राइवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना की रिपोर्ट करें | तो इसे नोन हिट एंड रन के केस के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा इसके बाद 25 से 50 किलोमीटर दूर किसी भी पुलिस स्टेशन पर पुलिस को घटना की सूचना दे सकता है |
निष्कर्ष
भले ही सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठनों से बात हो गई हो | पर नए कानून पर हड़ताल और नारेबाजी का मुद्दा अभी भी जारी है | जिसे यह संभावना जताई जा रही है कि आने वाले समय में यह मुद्दा बढ़ सकता है |
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